अब दोनों बच्चों को मिलेगा माता- पिता का प्यार।

#MNN@24X7 दरभंगा, जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आज विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के 02 बच्चों का अंतिम रूप से दत्तक ग्रहण आदेश जारी किया गया।
    
गौरतलब है कि पूर्व में यह आदेश जिला परिवार न्यायालय द्वारा जारी किया जाता था, परंतु किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन के पश्चात दत्तक ग्रहण नियमावली, 2022 के तहत अब यह अधिकार जिला पदाधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है। विनियमावली के तहत बिहार के कुछ जिलों में ही दत्तक ग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, जिसमें दरभंगा जिला भी शामिल हो गया है।
      
सहायक निदेशक(बाल संरक्षण) नेहा नूपुर ने बताया कि दोनों मे से एक बच्ची को पश्चिम बंगाल के दंपत्ति को तथा दूसरे को केरल के दंपत्ति को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पूर्व मे प्रावधान के अनुसार इन बच्चों को Pre Adoption foster care में दिया गया था।
    
उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बच्चा कानूनी रूप से गोद लेने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार से गोद लेना विधि विरुद्ध एवं दंडनीय अपराध है।

उन्होंने कहा कि गोद लेने के लिए दंपत्ति।

www.cara.nic.in पर ऑनलाइन निबंधन कर सकते हैं।
         
उल्लेखनीय है कि दत्तक ग्रहण के लिए पात्रता हेतु स्थिर वैवाहिक संबंध के कम से कम 02 वर्ष पूरे होने चाहिए, बालक और भावी दत्तक माता-पिता में से प्रत्येक में अंतर न्यूनतम 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, दंपति की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, दंपति की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति ठीक हो एवं कोई संक्रामक गंभीर रोग ना हो।    
    
अविवाहित या अकेले पुरुष को बालिकादत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है।
     
दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के लिए केवल विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान ही सरकार द्वारा प्राधिकृत है। बच्चा गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति या दंपति संस्थान से संपर्क कर सकते हैं ।
     
उन्होंने कहा कि अनाथ, नवजात/परित्यक्त, गुमशुदा अथवा परिवार से बिछड़ा हुआ बच्चा प्राप्त होने पर 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई या चाइल्ड लाइन से (1098) संपर्क किया जाना चाहिए।
इसके साथ ही विशेष जानकारी के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, दरभंगा, मोबाइल नम्बर – 9334755484 से संपर्क किया जा सकता है।