#MNN@24X7 दरभंगा, 28 सितम्बर 2022 :- जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा द्वारा अपने कन्विक्शन प्रतिवेदन में बताया गया है कि श्री संजीव कुमार सिंह, माननीय विशेष न्यायालय,उत्पाद कोर्ट संख्या -02, दरभंगा द्वारा 28 सितम्बर 2022 को मनीगाछी थाना काण्ड संख्या – 158/2021, 30 (a) Excise Act के तहत मनीगाछी के नजरा बाबू टोल के दो अभियुक्त यथा – अशोक कुमार सिंह,पिता-हेम नारायण सिंह एवं राजेन्द्र कुमार सिंह, पिता-जय नारायण सिंह को 05-05 वर्ष का कारावास के साथ 01-01 लाख रूपये जुर्माना की सजा दी गयी है।
 
उन्होंने अपने प्रतिवेदन में बताया कि उक्त अभियुक्तों द्वारा जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा।
    
इस मुकदमे के अभियोजन पदाधिकारी अपर विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, दरभंगा श्री संजय कुमार सिंह हैं।