लखनऊ।माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं।जेलर को धमकाने के मामले में सात साल की सजा के बाद अब मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया गया है।तीन दिन के अंदर मुख्तार अंसारी को दो केस में दोषी ठहराया गया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे पांच साल कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। सरकारी वकील राव नरेंद्र सिंह के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में हजरतगंज थाने में दर्ज की गई थी।
इसके पहले बुधवार को लखनऊ पीठ ने 2003 में लखनऊ जेल के जेलर को धमकाने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है।जिसमें मुख्तार अंसारी को सात साल की सजा और 37 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
जानें क्या था मामला
माफिया मुख्तार अंसारी 2003 में लखनऊ की जिला जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी से मिलने तमाम लोग आया करते थे। 23 अप्रैल 2003 को मुख्तार अंसारी के कुछ लोग सुबह उनसे मिलने आए।जेलर एसके अवस्थी जेल के अंदर ही अपने ऑफिस में मौजूद थे। उन्हें पता चला कि मुख्तार अंसारी से कुछ लोग मिलने आए हैं तो उन्होंने सभी के तलाशी का आदेश दिया। इस पर मुख्तार अंसारी नाराज हो गए और धमकाते हुए जेलर को कहा कि आज तुम जेल से बाहर निकलो तुम्हें मरवा दूंगा।जेलर को गाली देते हुए मिलने आए लोगों में से एक की रिवॉल्वर जेलर पर तान दी।#MNN@24X7
(सौ स्वराज सवेरा)