02 एवं 23 जुलाई को बेनीपुर प्रखण्ड में, 08 जुलाई को बहादुरपुर प्रखण्ड में, 09 जुलाई को हनुमाननगर प्रखण्ड में, 16 जुलाई को अलीनगर प्रखण्ड में एवं 30 जुलाई को उप मंडल कारा, बेनीपुर में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम।
सभी कार्यक्रम स्थलों पर 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में दी जाएगी जानकारी।
#MNN@24X7 दरभंगा, 30 जून, अपर जिला न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा राम झा द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि जिला सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा के निर्देशानुसार जुलाई माह में 02 जुलाई (रविवार) को बेनीपुर प्रखण्ड के सझुआर पंचायत भवन में एवं 23 जुलाई को भी बेनीपुर प्रखण्ड के देवराम अमेठी पंचायत में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है।
इसके साथ ही 08 जुलाई (शनिवार) को बहादुरपुर प्रखण्ड के बसंतपुर पंचायत भवन में, 09 जुलाई (रविवार) को हनुमाननगर प्रखण्ड के गोधाईपट्टी पंचायत भवन में, 16 जुलाई (रविवार) को अलीनगर प्रखण्ड के रामपुर उदय पंचायत में एवं 30 जुलाई (रविवार) को उप मंडल कारा, बेनीपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाना है।
उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता को सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आमजनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि 02 जुलाई (रविवार) को बेनीपुर प्रखण्ड के सझुआर पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता नवल किशोर, मोबाइल नम्बर – 9199757503 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक महानंद कुमार कामती द्वारा नालसा (नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के शिकार लोगों को कानूनी सेवाएं) योजना – 2015 के बारे में, बिहार पीड़ित मुआवजा योजना, 2014 के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के बारे में, मौलिक कर्तव्य एवं पोस्को एक्ट के बारे में, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा के बारे में, मध्यस्थता और फ्रंट ऑफिस के बारे में, बाल श्रम एवं जे.जे. अधिनियम के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
वहीं 08 जुलाई (द्वितीय शनिवार) को बहादुरपुर प्रखण्ड के बसंतपुर पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता संगीता कुमारी, मोबाइल नम्बर – 9472476199 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक रमेश कुमार पासवान द्वारा नालसा (असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कानूनी सेवाएं) योजना – 2015 के बारे में, वरिष्ठ नागरिक के अधिकार एवं गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में, मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित कानून के बारे में, कानूनी सहायता एवं लोक अदालत के बारे में, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में, मध्यस्थता प्रक्रिया और ए.डी.आर. तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
इसके साथ ही 09 जुलाई (रविवार) को हनुमाननगर प्रखण्ड के गोधाईपट्टी पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता रेखा कुमारी, मोबाइल नम्बर – 9546580449 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक अंकित कुमार द्वारा नालसा (आदिवासी अधिकार का संरक्षण एवं प्रवर्तन) योजना- 2015 के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-I) नियमावली, 2021 के बारे में, भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग के बारे में, बिहार में बच्चों को बचाओ एवं आचरण महत्व योजना के बारे में, गरीबी उन्मूलन योजनाएँ के बारे में, वाणिज्यिक विवाद का संस्था पूर्व समझौता और निबटारा के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
16 जुलाई (रविवार) को अलीनगर प्रखण्ड के रामपुर उदय पंचायत में पैनल अधिवक्ता विनय कुमार झा, मोबाइल नम्बर – 9334217619 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक नारायण सहनी द्वारा नालसा योजना – 2015 (बच्चों के लिए बाल अनुकूल कानूनी सेवा एवं उनकी सुरक्षा) के बारे में, के बारे में, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में, नालसा योजना – 2015 के तहत मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित कानून के बारे में, मेडिको लीगल जागरूकता शिविर का आयोजन, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 के बारे में, पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम-1994 के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
23 जुलाई (रविवार) को बेनीपुर प्रखण्ड के देवराम अमेठी पंचायत में पैनल अधिवक्ता दिवाकर झा, मोबाइल नम्बर – 9931421570 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक अनिल कुमार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम-2015 एवं पी.सी एवं पी.एन.डी.टी. अधिनियम के बारे में, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं) योजना – 2016 के बारे में, गोद लेने का कानून और प्रक्रिया के बारे में, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा नियमावली 2014 के बारे में, लोक अदालत एवं ए.डी.आर. तंत्र के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
30 जुलाई (रविवार) को उप मंडल कारा, बेनीपुर में पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्रा, मोबाइल नम्बर – 8797890087 के साथ पारा विधिक स्वयं सेवक संजीत कुमार राम द्वारा दलील/सौदेबाजी के बारे में, किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं पी.सी एण्ड पी.एन.डी.टी अधिनियम के बारे में, बिहार मोटर वाहन (संशोधन-1) नियमावली, 2021 के बारे में, तेजाब हमले के दौरान पीड़ित व्यक्ति का उपचार एवं बिहार पीड़ित मुआवजा नियमावली 2014 के बारे में, मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों से संबंधित कानून के बारे में, भीड़ द्वारा हिंसा और लीचिंग के बारे में एवं 09 सितम्बर 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे।
उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाईडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया कि वे दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।