एसडीओ, सदर ने सदर अनुमण्डल क्षेत्र के 23 परीक्षा केन्द्रों के 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत लगाया निषेधाज्ञा।
#MNN@24X7 दरभंगा, 27 सितम्बर, जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चंद्रिमा अत्री द्वारा आदेश पत्र निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा एकीकृत 69वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितम्बर 2023 (शनिवार) को मध्याह्न 12ः00 बजे से अपराह्न 02ः00 बजे तक दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित निर्धारित 23 परीक्षा केन्द्रों यथा – 01. सी.एम कॉलेज, किलाघाट, दरभंगा, 02. प्लस 2 एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय, दरभंगा, 03. बी.के.डी. बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा, 04. सी.एम. साईंस कॉलेज, दरभंगा, 05. मिल्लत कॉलेज, दरभंगा, 06. प्लस 2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, 07. महारानी कल्याणी कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, 08. के.एस कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा, 09. मारवाड़ी कॉलेज, दरभंगा, 10. एम.एल.एस.एम कॉलेज, दरभंगा, 11. प्लस 2 देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय,दरभंगा, 12. प्लस 2 एम.ए.आर. महिला विद्यालय, लालबाग, दरभंगा, 13. एच.बी. सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, बीबीपाकर, दरभंगा, 14. एम.आर.एम.कॉलेज, लालबाग, दरभंगा, 15. उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कबीरचक, दरभंगा, 16. प्लस 2 आर.एन.एम. राजकीय बालिका विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, 17. राज उच्च विद्यालय, दरभंगा, 18. एम.के.पी. विद्यापति उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, 19. कर्पूरी ठाकुर राजकीय बालक उच्च विद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा, 20. मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय, कादिराबाद, दरभंगा, 21. प्लस 2 सर्वोदय उच्च विद्यालय, गंगासागर, दरभंगा, 22. प्लस 2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय, दरभंगा एवं 23. पूर्वांचल उच्च विद्यालय, राय साहेब पोखर, लहेरियासराय, दरभंगा दरभंगा में आयोजित की गई है।
उन्होंने आदेश में बताया कि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु *परीक्षा तिथि को* सभी परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उक्त सभी परीक्षा केन्द्रों पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर के अनुमण्डल दण्डाधिकारी चंद्रिमा अत्री द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973(2) की धारा -144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 गज की परिधि में परीक्षा तिथि को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत संबंधित सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 गज के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 09:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
परीक्षा केन्द्रों के अन्दर मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट, इलेक्ट्रोनिक पेन/घड़ी, पेजर, सेल्युलर फोन, ए.टी.एम. कार्ड एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल, सरकारी पासधारी, शवयात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।