#MNN@24X7 दरभंगा, बिहार राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति के आदेश से बिहार राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के विभिन्न बैंक खातों के संचालन पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा गत 28 फरवरी के पत्र के आलोक में लगी रोक संबंधी आदेश निरस्त किए गए।
इस संबंध में राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू ने कल 3 मार्च, 24 को पत्र भेजकर सभी संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के 28 फरवरी, 2024 के पत्र द्वारा विश्वविद्यालय के सभी खातों के संचालक पर अगले आदेश तक लगी रोक को निरस्त कर कुलाधिपति के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त करने संबंधी पत्र की प्रतिलिपि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, वित्त परामर्शी तथा वित्त पदाधिकारी के साथ ही सभी जिला पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी को भी भेजी गई है।