31 मार्च 2025 तक ले सकते हैं लाभ।
#MNN@24X7 दरभंगा, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवहन विभाग के द्वारा जिला अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों को रोड टैक्स,अस्थाई रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं कृषि व व्यापार टैक्स पर लगने वाले अर्थदंड से माफ करने का निर्णय लेते हुए वन टाइम सेटलमेंट अर्थात सर्वक्षमा योजना की शुरुआत की गई है।
उन्होंने कहा कि इससे डिफॉल्टर वाहन संचालकों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस को लेकर अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को अनुपालन करवाने का निर्देश दिया गया है।
जिसमें कहा गया कि सभी प्रकार के वाहनों के पथकर, अस्थाई निबंधन की फीस हरित कर एवं व्यापार कर पर लगने वाले अर्थ दंड में रियायत दिया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि यह योजना 18 सितंबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी।
यदि नीलाम पत्र दायर है तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा। सभी प्रकार के निबंधित एवं ई. वाहनों को देय मूल पथ कर और 30 प्रतिशत अर्थ दंड जमा करने पर जुर्माना की राशि माफ कर दी जाएगी।
अस्थाई निबंधन वाले वाहनों द्वारा एकमुश्त जमा करने पर उसे पर लगने वाले अर्थदंड से मुक्ति मिलेगी। यह योजना 11 सितंबर 2024 तक डिफाल्टर के मामले में लागू होगा।
पथकर प्रयोजन टैक्स डिफॉल्टर कर प्रमादी ट्रैक्टर,ट्रेलर एकमुश्त 30000 रुपये जमा करने पर शेष देय कर/अर्थदंड से सर्वक्षमा।
टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थाई निबंध सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन ट्रैक्टर ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक-BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर) बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन कर अर्थ दंड में रियायत हेतु देय मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थ दंड जमा करने पर शेष अर्थ दंड से मुक्ति।
हरित कर टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन अर्थ दंड में रियायत देय मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थ दंड जमा करने पर शेष दंड से मुक्ति।
ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर वैसे डॉलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थ दंड अधिरोपित है,अर्थ दंड में रियायत मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थ दंड जमा करने पर शेष अर्थ दंड से विमुक्ति।
अस्थाई निवेदन की फीस बिना अस्थाई निबंधन के बेचे गए वाहन अर्थ दंड में रियायत देय फीस जमा करने पर देय अर्थ दंड से विमुक्ति होगी।