#MNN@24X7 नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ाने का एलान किया है. अब टैक्सपेयर्स 30जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे.जल्द ही इसके लेकर नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी.

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलिज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए पैन के साथ आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2203 कर दिया गया है. इसके बाद टैक्सपेयर्स बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं. इऩकम टैक्स के कानून 1961 के तहत एक जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन अलॉट किया गया है और आधार नंबर पाने का हकदार है उसे तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना जरुरी था.