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#MNN@24X7 दरभंगा, 04 मार्च, जिलाधिकारी, दरभंगा राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार पटना एवं आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा से प्राप्त पत्र के आलोक में सी.डब्लू.जे.सी. संख्या – 6852/2021 लीलावती मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 11 मई 2022 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्य मुकदमा नीति-2011 के कंडिका 4ए में दिये गये प्रावधान के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति गठन का आदेश संसूचित है।
 
उल्लेखनीय है कि बिहार मुकदमा नीति-2011 के कंडिका 4 ए (2) के अनुसार जिला स्तर पर किसी भी कर्मी (सेवारत या सेवानिवृत) को सेवा संबंधी शिकायत होने पर प्रथमतः जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष परिवार दायर कर अनुतोष प्राप्त करना बाध्यकारी है। तत्पश्चात् ही वे किसी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकेंगे।
 
उक्त के आलोक में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर समाहर्त्ता – सदस्य, स्थापना उप समाहर्त्ता – सदस्य सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा – सदस्य, जिला कोषागार पदाधिकारी – सदस्य, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी – सदस्य, जिला लेखा पदाधिकारी – सदस्य, सरकारी अधिवक्ता – सदस्य होंगे तथा संबंधित विभाग के लेखा एवं व्ययन पदाधिकारी समिति में होंगे।