होली के मद्देनजर भूमि विवाद व मादक पदार्थों पर रखें विशेष चौकसी-डीएम।

#MNN@24X7 दरभंगा, 24 फरवरी। जिलाधिकारी कार्यालय प्रकक्ष में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रौशन की अध्यक्षता में भूमि-विवाद निष्पादन एवं मद्यनिषेध अभियान की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की गयी।
       
बैठक में जिलाधिकारी ने दरभंगा के सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष से बारी-बारी से उनके यहां लंबित भूमि-विवाद के मामलों की समीक्षा की साथ ही लंबित भूमि विवाद मामलों का निष्पादन जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए।
       
उन्होंने कहा कि भूमि-विवाद के मामलों से विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है, इसलिए सभी अंचल एवं थाना संयुक्त रूप से भूमि-विवाद पर नियंत्रण रखें और प्रत्येक शनिवार को भूमि-विवाद की सुनवाई बैठक करें।
      
उन्होंने कहा कि लोक भूमि से संबंधित विवाद के मामले में स्पष्ट है कि उस पर लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम चलेगा और लोक भूमि पर किसी रैयत का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन सरकार यदि किसी को पर्चा दिया है या बिहार भूमि-विवाद निवारण अधिनियम के तहत किसी को बसाया है या किसी दान दाता की भूदान की जमीन पर किसी को बसाया  है तो उसके दखल को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी  सरकार को है। साथ ही उसे कोई बेदखल न करें यह भी सुनिश्चित करना है।
       
रैयती जमीन विवाद के मामले में सीमांकन विवाद के मामले का निष्पादन भू मापी करवाकर किया जाये । आपसी बटवारा का मामला स्वायत्त वाद(टाइटल सूट) के माध्यम से ही किया जा सकता है यह सुझाव, पक्षकारों को दिया जाए।
       
यदि किसी के घर या किसी गांव में पहुंच पथ नहीं है तो, लोक भूमि के मामले में पहुंच पथ के लिए सरकार द्वारा जमीन दी जा सकती है, रैयती भूमि के मामले में संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी को सीआरपीसी की धारा-147 के तहत उस रैयती भूमि को, बिना मुआवजा के, देने का अधिकार प्रदत्त है। पहुंच पथ से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है।
       
बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम में डीसीएलआर को भी भूमि विवाद निराकरण की शक्ति प्रदत्त है।
       
उन्होंने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि रिविजनल सर्वे हो गया है और नया खतियान से जमाबंदी चल रहा है तो, पुराना खतियान के आधार पर मामले को नहीं देखा जाना चाहिए, नया खतियान में खेसरा भी दर्ज है, इसलिए नया खतियान के आधार पर ही भूमि विवाद के मामले को देखा जाना चाहिए। इससे भूमि विवाद का निष्पादन करने में सुविधा होगी।
     
उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर लोग अपने-अपने घरों पर वापस आते हैं, इस दौरान वे पुराने भूमि विवाद के मामले निपटाने का प्रयास करते हैं। इसलिए होली पर्व को देखते हुए भूमि-विवाद के मामलों पर विशेष निगरानी रखा जाए।
       
साथ ही होली को देखते हुए मद्यनिषेध अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए, सभी थानाध्यक्ष को पूर्व चिह्नित स्थलों पर छापेमारी बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही थाने के मालखाने में रखे हुए जप्त शराब पर चौकसी रखने के निर्देश दिया गए। इसके साथ ही जिन जप्त शराबों के लिए विनिष्टिकरण का आदेश निर्गत किया जा चुका है, उन्हें तुरंत विनष्ट कर देने का निर्देश दिया गया।
       
होम्योपैथिक और अंग्रेजी दवा की दुकानों पर भी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।
       
उत्पाद अधीक्षक को मद्यनिषेध अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिया गया। उन्हें बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के साथ-साथ भीड़भाड़ वाले चौराहे पर ब्रेथ इन्हेलाइजर का उपयोग बढ़ाने के निर्देश दिए गए साथ ही रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर सामानों की भी चेकिंग करने के निर्देश दिए गए।
       
बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा एवं संबंधित पदाधिकारी गण शामिल थे।