#MNN@24X7 प्रयागराज। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह माफिया मुख्तार अंसारी की हाईकोर्ट ने डीजी जेल को सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है।कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा स्वीकार कर दिया है।राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दिए गए हलफनामे में मुख्तार अंसारी की पर्याप्त सुरक्षा दिए जाने की जानकारी का दी गई थी।याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीजी जेल को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।कोर्ट ने कहा कि बांदा जेल से तारीख पर ले जाने, लाने और जेल बदले जाने के दौरान लोगों को दूर रखा जाए।कोर्ट ने इस दौरान मीडिया पर्सन को भी दूर रखने का निर्देश दिया है।
बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी ने 2022 में कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।आफशा ने याचिका में बांदा जेल में बंद अपने पति मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताया था।इस मामले में आफशा ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी।तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में ही याचिका दाखिल करने का आदेश दिया था।आफशा की याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की।जस्टिस डॉ. के जे ठाकुर और जस्टिस उमेश चन्द्र शर्मा की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
(सौ स्वराज सवेरा)